दीप ट्रेनिंग इंस्टीटयूट को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 9 के तहत विभाग द्वारा निर्धारित खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान ले जाने वाले ड्राइवरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह प्राधिकरण पत्र 07-08-2023 से 06-08-2028 तक वैध है, जारी करने की तिथि : 07.08.2023